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स्कूलो कालेजो सहित शासकीय कार्यालयो के 100 मीटर की परधि में तम्बाकू सिगरेट, मादक पदार्थो का बिक्री करने पर होगी सख्त कार्यवाही- कलेक्टर

सिंगरौली। जिले के समस्त स्कूल कालेजो शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के परधि में तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा अन्य मादक पदार्थो का बिक्री प्रतिबंधित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा निर्देश दियें गये है। साथ ही ऐसे स्थलो पर बिक्री करने वालो की सूचना देने हेतु हेल्प लाईन नम्बर 9479955800 जारी करते हुयें कहा है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रशेखर शुक्ला अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ जिसमे डीएम ने कहाँ की सिंगरौली जिला मध्यप्रदेश का दूरस्थ एवं सीमावर्ती जिला है तथा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ। सीमावर्ती राज्यो में जिले से मादक पदार्थ जिले के अंदर तस्करी हेतु लाए जाते है। जो जिले में आसानी से प्राप्त हो रहे है वही जिलें में स्मैक, चरस, अफीम गाजा एवं अन्य नशीले मादक पदार्थो के रोकथाम के लिए आवश्यक है। जिसके लिए जिला स्तरीय टीम का गठन कर रोका जाये एवं उक्त कार्यो में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जायें। कलेक्टर ने कहा कि सामाज का सबसे बड़ा संत्रु नशा है जो लोगो को आदी बनता है नशे से युवाओं के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।मादक पदार्थो की तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर आम लोगो को नशे से बचाना आवश्यक है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दियें कि अभियान चलाकर विद्यालयो कालेजो में नशे के विरूद्ध छात्र छात्राओं को अवगत कराये एवं जागरूक करे। साथ ही विद्यालय कालेजो के 100 मीटर की परधि में तम्बाकू पान, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थो की विक्री करते हुयें पाए जाते है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रतिवेदन दे।

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